निवेश
वित्त मंत्रालय 21 अक्टूबर से देशभर में लगाएगा वित्तीय समावेशन शिविर
वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि बैंक 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में जन धन, बीमा और पेंशन नामांकन के लिए शिविर लगाएंगे।
वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग (DFS) 21 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक देशभर में एक अभियान चलाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं से जुड़ सकें। मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को जारी विज्ञप्ति में कहा कि बैंक 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में शिविर लगाएंगे।
क्या हुआ
विज्ञप्ति के अनुसार, अभियान का लक्ष्य वित्तीय समावेशन योजनाओं का सैचुरेशन है, यानी ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर हर पात्र व्यक्ति को इनसे जोड़ना। अभियान के दौरान बैंक इन कामों के लिए शिविर लगाएंगे:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) में नामांकन
- PMJJBY और PMSBY में आधार सीडिंग
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खाते खोलना
- मौजूदा PMJDY और अन्य बचत खातों का री-KYC
- जहां लंबित हो, वहां सेंट्रल KYC (C-KYC) पहचान संख्या बनाना
- जहां लंबित हो, वहां बचत खातों और लॉकर जैसी सुविधाओं में नॉमिनेशन अपडेट करना
- वित्तीय समावेशन योजनाओं, डिजिटल धोखाधड़ी और लावारिस वित्तीय संपत्तियों से जुड़े 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' पर जागरूकता सत्र
- पात्र PM-Kisan लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के आवेदन जुटाना
- आने वाले रबी सीज़न के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन
मंत्रालय ने बताया कि 19 अक्टूबर 2026 को बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (SLBC) के साथ एक तैयारी बैठक हुई। अभियान की प्रगति पर राज्य प्रशासन, बैंक और DFS नज़र रखेंगे।
इसका क्या मतलब है
खाताधारकों के लिए ये शिविर घर के पास ही लंबित कागज़ी काम पूरा करने का मौका हैं। री-KYC का मतलब है बैंक के पास दर्ज पहचान और पते की जानकारी को अपडेट करना; विज्ञप्ति में इसे मौजूदा जन धन और अन्य बचत खातों के लिए शामिल किया गया है। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो खाते या लॉकर की रकम पर दावा कर सकता है, और विज्ञप्ति के अनुसार जहां नॉमिनेशन लंबित है, वहां बैंक उसे अपडेट करेंगे।
शिविरों में डिजिटल धोखाधड़ी पर जागरूकता सत्र भी होंगे। ऑनलाइन धोखाधड़ी में पैसा गंवाने वाले लोग https://cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं या हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर सकते हैं। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत RBI के पास https://cms.rbi.org.in पर दर्ज की जा सकती है।
PM-Kisan के पात्र लाभार्थी इन शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, और विज्ञप्ति में फसल बीमा नामांकन को आने वाले रबी सीज़न से जोड़ा गया है।
स्रोत: PIB press release
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