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टैक्स

फीस प्लाजा से 20 किमी के भीतर रहने वालों के लिए 1,500 रुपये का सालाना टोल पास

सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के फीस प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए 1,500 या 3,000 रुपये का रियायती सालाना लोकल पास शुरू किया है।

Oquilia Newsroom2 मिनट में पढ़ेंRead in English
आधिकारिक स्रोतMinistry of Road Transport & Highways
टैक्स / 27 अक्टूबर 2026

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी फीस प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए 'रियायती लोकल पास' शुरू किया है। नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर के फीस प्लाजा के लिए सालाना पास 1,500 रुपये और इन सीमाओं के भीतर के प्लाजा के लिए 3,000 रुपये का होगा। मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति में बताया कि यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।

क्या हुआ

विज्ञप्ति के अनुसार, वैध और चालू FASTag वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक, जो किसी फीस प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहते हैं, उस प्लाजा से आने-जाने के लिए मौजूदा मासिक पास या नए रियायती लोकल पास में से कोई एक चुन सकते हैं। यह पास केवल एक तय फीस प्लाजा के लिए मान्य होगा और किसी दूसरे प्लाजा पर ट्रांसफर नहीं होगा।

मंत्रालय ने कहा कि यह पास उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगा जहां टोल 'क्लोज्ड यूजर-फीस' प्रणाली से वसूला जाता है। जहां यात्रियों के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां भी यह पास जारी नहीं किया जाएगा।

सालाना पास 1 नवंबर 2026 से पात्र टोल प्लाजा पर और 1 दिसंबर 2026 से Rajmargyatra ऐप पर मिलेगा। यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार हर साल दरों में बदलाव कर सकती है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा।

इसका क्या मतलब है

टोल प्लाजा के पास रहने और उसे नियमित रूप से पार करने वाले कार मालिक के लिए यह पास, प्लाजा की जगह के हिसाब से, 1,500 रुपये या 3,000 रुपये का तय सालाना शुल्क देता है, जो मासिक पास के साथ एक विकल्प है। आवेदन से पहले तीन शर्तें जांच लें: वाहन गैर-व्यावसायिक हो, उसमें चालू FASTag हो, और मालिक उस प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहता हो।

मंत्रालय के अनुसार देश में 13 करोड़ से अधिक FASTag जारी हो चुके हैं, और इस पास का मकसद स्थानीय निवासियों की यात्रा को किफायती बनाना है। पास लेने के इच्छुक लोग इसे 1 नवंबर से पात्र टोल प्लाजा पर या 1 दिसंबर से Rajmargyatra ऐप पर ले सकते हैं।

स्रोत: PIB press release

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।