कार्रवाई
RBI ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, देहरादून पर निर्देश 10 फरवरी 2027 तक बढ़ाए
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 5 नवंबर 2026 को बताया कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून पर उसके निर्देश तीन महीने और, यानी 10 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून पर लगाए अपने निर्देशों की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है। 5 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में RBI ने कहा कि ये निर्देश अब 10 नवंबर 2026 को कारोबार बंद होने से 10 फरवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक लागू रहेंगे, और इनकी समीक्षा की जा सकती है।
क्या हुआ
RBI ने पहली बार ये निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की Section 35A और Section 56 के तहत 9 फरवरी 2026 के निर्देश के ज़रिये जारी किए थे। Section 35A के तहत RBI जनहित में किसी बैंक को बाध्यकारी निर्देश दे सकता है, और Section 56 इस कानून को सहकारी बैंकों पर लागू करती है। मूल निर्देश छह महीने के लिए थे, 10 फरवरी 2026 को कारोबार बंद होने से 10 अगस्त 2026 को कारोबार बंद होने तक।
RBI ने पिछली बार 5 अगस्त 2026 के निर्देश से इनकी अवधि बढ़ाई थी। ताज़ा विज्ञप्ति में RBI ने कहा कि वह संतुष्ट है कि जनहित में इन निर्देशों को 10 नवंबर 2026 के बाद भी लागू रखना ज़रूरी है। इसलिए इन्हें तीन महीने और, यानी 10 फरवरी 2027 तक बढ़ाया गया है।
RBI ने कहा कि इस विस्तार का अपने आप में यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। विज्ञप्ति के अनुसार मूल निर्देश की बाकी सभी शर्तें पहले जैसी रहेंगी।
इसका क्या मतलब है
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून के जमाकर्ताओं, कर्ज़दारों और अन्य ग्राहकों के लिए, फरवरी 2026 में RBI द्वारा बैंक पर लगाई गई शर्तें कम से कम तीन महीने और बिना बदलाव के जारी रहेंगी। विज्ञप्ति में ये शर्तें नहीं बताई गई हैं, इसलिए जो ग्राहक जानना चाहते हैं कि उन पर क्या असर है, वे बैंक से पूछ सकते हैं या मूल निर्देश देख सकते हैं।
RBI ने कहा है कि निर्देशों की समीक्षा की जा सकती है, इसलिए 10 फरवरी 2027 से पहले इनमें बदलाव हो सकता है। विज्ञप्ति यह नहीं बताती कि उस तारीख के बाद क्या होगा।
बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत वाले ग्राहक RBI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: RBI press release
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