कार्रवाई
RBI ने सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक पर निर्देश जनवरी 2027 तक बढ़ाए
RBI ने पश्चिम बंगाल के सूरी स्थित The Suri Friends' Union Co-operative Bank Ltd. पर लागू अपने निर्देश तीन महीने और बढ़ाकर 22 जनवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक कर दिए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पश्चिम बंगाल के सूरी स्थित The Suri Friends' Union Co-operative Bank Ltd. पर लागू अपने निर्देश तीन महीने और बढ़ा दिए हैं। 22 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में RBI ने कहा कि ये निर्देश अब 22 जनवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक लागू रहेंगे, और इनकी समीक्षा की जाएगी।
क्या हुआ
RBI ने यह निर्देश पहली बार 21 जुलाई 2022 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की Section 35A और Section 56 के तहत जारी किए थे। Section 35A के तहत RBI जनहित में किसी बैंक को बाध्यकारी निर्देश दे सकता है। शुरुआत में ये निर्देश छह महीने के लिए, 22 जनवरी 2023 को कारोबार बंद होने तक थे।
इसके बाद इन्हें कई बार बढ़ाया गया। पिछली बार 14 जुलाई 2026 के निर्देश से इन्हें 22 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने तक बढ़ाया गया था।
RBI ने कहा कि जनहित में इन निर्देशों को उस तारीख के बाद भी जारी रखना ज़रूरी है। इसलिए इन्हें 22 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने से 22 जनवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक बढ़ाया गया है, और इनकी समीक्षा होगी।
RBI ने कहा कि मूल निर्देश की बाकी शर्तें पहले जैसी रहेंगी। उसने यह भी कहा कि अवधि बढ़ाने या किसी बदलाव का अपने आप यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि RBI बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
इसका क्या मतलब है
बैंक के जमाकर्ताओं और कर्ज़दारों के लिए स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी। निर्देश के तहत अब तक लागू शर्तें कम से कम तीन महीने और जारी रहेंगी, और RBI ने कहा है कि वह इनकी समीक्षा करेगा। विज्ञप्ति में इन शर्तों में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।
ये निर्देश अब चार साल से ज़्यादा समय से लागू हैं। RBI का यह कहना कि अवधि बढ़ाना बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्टि का संकेत नहीं है, इसका मतलब है कि ग्राहक इसे बैंक की सेहत ठीक होने का प्रमाण न मानें।
जो ग्राहक जानना चाहते हैं कि निर्देश के तहत क्या अनुमति है, वे सीधे बैंक से संपर्क करें और निर्देश की सूचना देखें। किसी विनियमित बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत के लिए ग्राहक RBI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली https://cms.rbi.org.in पर जा सकते हैं।
RBI ने कहा है कि निर्देशों की समीक्षा होगी, इसलिए आगे कोई बदलाव होगा तो वह RBI की नई सूचना के ज़रिये आएगा।
स्रोत: RBI press release
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