कार्रवाई

RBI ने उल्हासनगर के Konark Urban Co-operative Bank पर निर्देश जनवरी 2027 तक बढ़ाए

RBI ने The Konark Urban Co-operative Bank Ltd, उल्हासनगर पर लागू अपने निर्देश तीन महीने बढ़ाकर 23 जनवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक कर दिए हैं। यह विस्तार समीक्षा के अधीन है।

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आधिकारिक स्रोतReserve Bank of India
कार्रवाई / 19 अक्टूबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 19 अक्टूबर 2026 को The Konark Urban Co-operative Bank Ltd., उल्हासनगर पर लागू अपने निर्देश तीन महीने के लिए बढ़ा दिए। अब ये निर्देश 23 जनवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे। RBI ने कहा कि इस विस्तार का अपने आप में यह मतलब नहीं है कि वह बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

क्या हुआ

RBI ने बैंक को ये निर्देश पहली बार 23 अप्रैल 2024 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की Section 35A के साथ Section 56 के तहत जारी किए थे। Section 35A वह प्रावधान है जिसके तहत RBI जनहित में किसी बैंक को बाध्यकारी निर्देश दे सकता है। मूल निर्देश छह महीने के लिए, यानी 23 अक्टूबर 2024 को कारोबार बंद होने तक था।

इसके बाद निर्देश की अवधि बढ़ाई जाती रही। पिछला विस्तार 15 जुलाई 2026 को जारी हुआ था, जिससे यह 23 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने तक लागू रहा। ताज़ा रिलीज़ में RBI ने कहा कि वह संतुष्ट है कि जनहित में इस निर्देश को उस तारीख के बाद भी जारी रखना ज़रूरी है।

Section 35A की उप-धारा (1) और Section 56 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए RBI ने निर्देश को 23 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने से 23 जनवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक, तीन महीने और बढ़ा दिया है। RBI ने कहा कि यह विस्तार समीक्षा के अधीन है।

RBI ने कहा कि इस विस्तार या निर्देश में किसी बदलाव को अपने आप में यह नहीं माना जाना चाहिए कि RBI बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। रिलीज़ के अनुसार, मूल निर्देश की बाकी सभी शर्तें पहले जैसी रहेंगी।

इसका क्या मतलब है

The Konark Urban Co-operative Bank के जमाकर्ताओं और कर्ज़दारों के लिए, बैंक पर पहले से लागू निर्देश की शर्तें कम से कम 23 जनवरी 2027 तक उसी रूप में जारी रहेंगी। ताज़ा रिलीज़ उन शर्तों में कोई बदलाव नहीं करती और उन्हें गिनाती भी नहीं है। RBI ने कहा है कि वह स्थिति की समीक्षा करता रहेगा, और ऊपर दी गई सावधानी के अलावा उसने बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई राय नहीं दी है।

जिन ग्राहकों को बैंक की सेवा को लेकर शिकायत है, वे RBI के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं।

स्रोत: RBI press release

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।

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