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RBI ने Emirates NBD Bank की भारतीय शाखाओं के RBL Bank में विलय को मंजूरी दी

RBI ने Emirates NBD Bank P.J.S.C. की भारतीय शाखाओं के RBL Bank Limited में विलय की योजना को मंजूरी दी है। यह विलय 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा।

Oquilia Newsroom2 मिनट में पढ़ेंRead in English
आधिकारिक स्रोतReserve Bank of India
लोन / 16 अक्टूबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Emirates NBD Bank P.J.S.C. की भारतीय शाखाओं को RBL Bank Limited में मिलाने की योजना को मंजूरी दे दी है। RBI ने 16 अक्टूबर 2026 की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। यह विलय 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा।

क्या हुआ

RBI के अनुसार, उसने Emirates NBD Bank P.J.S.C. की भारतीय शाखाओं के RBL Bank Limited के साथ समामेलन (amalgamation) की योजना को स्वीकृति दी है। समामेलन एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें एक बैंक का कारोबार दूसरा बैंक अपने हाथ में ले लेता है। इस योजना में Emirates NBD Bank P.J.S.C. हस्तांतरणकर्ता बैंक है, यानी वह बैंक जिसकी भारतीय शाखाएं सौंपी जा रही हैं। RBL Bank Limited हस्तांतरिती बैंक है, यानी वह बैंक जो इन शाखाओं को ले रहा है।

RBI ने कहा कि उसने यह मंजूरी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44A की उप-धारा (4) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दी है। विज्ञप्ति में मंजूरी के लिए इसी कानूनी प्रावधान का हवाला दिया गया है।

RBI ने विलय की प्रभावी तारीख 1 दिसंबर 2026 तय की है। विज्ञप्ति के अनुसार, इस तारीख से Emirates NBD Bank P.J.S.C. की सभी भारतीय शाखाएं RBL Bank Limited की शाखाओं के रूप में काम करेंगी।

इसका क्या मतलब है

यह बदलाव सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए अहम है जो Emirates NBD Bank P.J.S.C. की भारतीय शाखाओं में बैंकिंग करते हैं। RBI के अनुसार, 1 दिसंबर 2026 से ये शाखाएं RBL Bank की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। इसलिए जिन ग्राहकों के इन शाखाओं में बचत खाते, जमा, कर्ज़ या अन्य सेवाएं हैं, वे उस तारीख से RBL Bank Limited के साथ लेन-देन करेंगे।

RBI की विज्ञप्ति में ब्याज दरों, शुल्कों, खाता संख्या, चेक बुक या सेवा की अन्य शर्तों में किसी बदलाव का ज़िक्र नहीं है। जो ग्राहक जानना चाहते हैं कि इस बदलाव का उनके किसी खास खाते पर क्या असर होगा, वे प्रभावी तारीख से पहले सीधे अपनी शाखा या RBL Bank Limited से जानकारी लें। विलय के बारे में बैंक जो भी पत्र या संदेश भेजे, उनकी प्रतियां संभाल कर रखना भी उपयोगी है।

दोनों में से किसी भी बैंक के ग्राहक, जिनकी सेवा संबंधी शिकायत बैंक हल नहीं करता, वे RBI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

स्रोत: RBI press release

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।