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GSTN ने GST पंजीकरण फॉर्म REG-01 बदला, नए कॉलम और दस्तावेज नियम जोड़े
GST Network ने 1 नवंबर 2026 को कहा कि नए GST पंजीकरण का Form GST REG-01 बदला गया है, जिसमें बैंक खाते, परिसर के दस्तावेज और कारोबार का अधिक ब्योरा मांगा गया है।

फ़ोटो: Spamguy at English Wikipedia / Wikimedia Commons, CC BY 2.5 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
GST पोर्टल चलाने वाले GST Network (GSTN) ने नए GST पंजीकरण के आवेदन Form GST REG-01 में बदलाव किया है। 1 नवंबर 2026 की एडवाइजरी में उसने कहा कि नए फॉर्म में अधिक जानकारी मांगी गई है और कारोबार के गठन, कारोबारी स्थानों और अन्य विवरणों से जुड़े दस्तावेज एक जैसे तय किए गए हैं। इसका ब्योरा Notification No. 05/2026-Central Tax और Circular No. 257/03/2026-GST में है, दोनों 26 अक्टूबर 2026 के हैं।
क्या हुआ
One Person Company (OPC) अब कारोबार के गठन की अलग श्रेणी है, और आवेदकों को लागू होने पर निगमन प्रमाणपत्र, साझेदारी विलेख या पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। SEZ यूनिट या डेवलपर के रूप में पंजीकरण चाहने वालों को SEZ Entity ID भरनी होगी। CGST Act की Section 9(5) के तहत कर चुकाने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए अलग खंड है, जिसमें राज्य में उनकी भौतिक मौजूदगी और, जहां लागू हो, उनके अधिकृत प्रतिनिधि का ब्योरा मांगा गया है।
फॉर्म में अब मौजूदा GSTIN और प्रोफेशनल टैक्स पंजीकरण व नामांकन संख्या खास तौर पर मांगी गई है। कारोबारी परिसर को तय श्रेणियों में बांटा गया है: अपना, दिवंगत पूर्वज के नाम पर, किराए या लीज पर, सहमति आधारित, को-वर्किंग स्पेस और SEZ परिसर, और हर श्रेणी के लिए अलग दस्तावेज तय हैं। कारोबारी गतिविधियों की सूची में अब, अन्य के साथ, को-वर्किंग स्पेस, हेल्थ और फिटनेस क्लब, अचल संपत्ति किराए या लीज पर देना और मोटर वाहन, जहाज या विमान किराए पर देना शामिल है।
आवेदकों को उपलब्ध होने पर आवेदन के समय 10 तक बैंक खातों का ब्योरा देना होगा, वरना Form GST REG-06 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को नामित साझेदारों का Director Identification Number देना होगा। पोर्टल CIN, FCRN, LLPIN और FLLPIN की ऑनलाइन जांच करेगा, और सफल जांच के बाद ही आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) बनेगी।
इसका क्या मतलब है
छोटे व्यापारी से लेकर कंपनी तक, नया GST पंजीकरण लेने वाले हर आवेदक को अब लंबा फॉर्म और अधिक स्पष्ट दस्तावेज शर्तें मिलेंगी। GSTN ने सलाह दी है कि आवेदन शुरू करने से पहले नया फॉर्म ध्यान से देखें और जानकारी व दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आवेदन पूरा भरा जाए और प्रक्रिया में देरी न हो। बिना बैंक खाते के पंजीकरण लेने वाले कारोबारियों को 30 दिन की समय-सीमा में खाता जोड़ना होगा।
स्रोत: GST portal update
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