टैक्स
GSTN ने बदली GST पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया, अब बिना अधिकारी के मंजूरी
GST Network ने 1 नवंबर 2026 को कहा कि Form GST REG-16 में GST पंजीकरण रद्द करने के आवेदन तय शर्तें पूरी होने पर बिना अधिकारी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से मंजूर होंगे।
GST पोर्टल चलाने वाले GST Network (GSTN) ने Form GST REG-16 में खुद अपना GST पंजीकरण रद्द कराने की प्रक्रिया बदल दी है। 1 नवंबर 2026 की एडवाइजरी में उसने कहा कि पोर्टल अब सिस्टम से जांच करेगा और Central GST Rules, 2017 के rule 20 की शर्तें पूरी होने पर, कर अधिकारी के दखल के बिना, पंजीकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द कर देगा।
क्या हुआ
नई प्रक्रिया में पोर्टल पहले यह देखेगा कि करदाता ने आवेदन में दी गई रद्दीकरण की प्रभावी तारीख तक देय सभी रिटर्न भरे हैं या नहीं। सभी रिटर्न भरे होने पर ही आवेदन जमा हो सकेगा। अगर किसी कर अवधि के लिए Form GSTR-1 या Invoice Furnishing Facility में बिक्री का ब्योरा दिया गया है, तो उस अवधि का GSTR-3B रिटर्न भी भरना होगा।
अगर प्रभावी तारीख तक के कुछ रिटर्न अभी देय नहीं हुए हैं, तो आवेदन "Pending for Returns Filing" चरण में चला जाएगा और करदाता को उन्हें उनकी नियत तारीख तक भरना होगा। समय पर न भरने पर आवेदन क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी के पास जाएगा।
रिटर्न समय पर भरने पर कंपोजिशन करदाता, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, OIDAR करदाता और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का पंजीकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द होगा। सामान्य, कैजुअल और SEZ करदाताओं के लिए पोर्टल हर कर अवधि की आउटपुट टैक्स देनदारी, यानी उनकी आपूर्ति पर बनने वाला कर, जांचेगा। अगर यह हर अवधि में 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो रद्दीकरण इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगर किसी भी अवधि में यह 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो करदाता को तीन दिन के भीतर अंतिम रिटर्न Form GSTR-10 भरना होगा, और यह समय-सीमा पूरी होने पर ही रद्दीकरण इलेक्ट्रॉनिक होगा।
इसका क्या मतलब है
कारोबार बंद करने वाले छोटे व्यापारी, सभी रिटर्न समय पर भरने पर, अधिकारी का इंतजार किए बिना अपना GST पंजीकरण रद्द करा सकेंगे। Form GSTR-10 के लिए तीन दिन की अवधि "Pending for Returns Filing" चरण वाले रिटर्न की नियत तारीख से, और यह चरण लागू न होने पर आवेदन जमा करने की तारीख से गिनी जाएगी। यह समय-सीमा चूकने पर मामला कर अधिकारी के पास जाएगा। जहां अधिकारी पंजीकरण रद्द करेगा, वहां मौजूदा प्रक्रिया के तहत, जहां लागू हो, रद्दीकरण की प्रभावी तारीख से 90 दिन के भीतर Form GSTR-10 भरना होगा।
स्रोत: GST portal update
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