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GSTN ने बदली GST पंजीकरण संशोधन प्रक्रिया, ज्यादातर बदलाव ऑनलाइन जांच पर लागू

GST Network ने 1 नवंबर 2026 को कहा कि मुख्य कारोबारी स्थान को छोड़कर GST पंजीकरण के ज्यादातर संशोधन आवेदन जमा होने और ऑनलाइन जांच के बाद लागू हो जाएंगे।

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आधिकारिक स्रोतGST Network
टैक्स / 1 नवंबर 2026

GST पोर्टल चलाने वाले GST Network (GSTN) ने GST पंजीकरण के ब्योरे में संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव लागू कर दिए हैं। 1 नवंबर 2026 की एडवाइजरी में उसने कहा कि Notification No. 05/2026-Central Tax दिनांक 26 अक्टूबर 2026 से पंजीकरण संशोधन के प्रावधान बदले जाने के बाद, मुख्य कारोबारी स्थान के अलावा अन्य बदलाव आवेदन जमा होने और ऑनलाइन जांच पर लागू हो जाएंगे।

क्या हुआ

मुख्य कारोबारी स्थान (PPOB) में संशोधन की जांच पहले की तरह CGST Rules, 2017 के Rule 19 के तहत सक्षम अधिकारी करेगा। अन्य बदलावों, जैसे कारोबार का कानूनी नाम, साझेदारों, निदेशकों या कर्ता को जोड़ना, हटाना या उनकी सेवानिवृत्ति, अतिरिक्त कारोबारी स्थान और Form REG-01 के अन्य विवरण, के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन जमा होने और ऑनलाइन जांच पर संशोधित माना जाएगा।

प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और एक चुने गए प्रमोटर, साझेदार, निदेशक, कर्ता, सदस्य या ट्रस्टी के मोबाइल नंबर और ईमेल पते का वन-टाइम पासवर्ड (OTP) से ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है। यह GST पोर्टल पर Services, Registration, OTP verification of GSTIN के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन जमा करने की तारीख से 3 दिन मिलेंगे; इस अवधि में सत्यापन पूरा न होने पर आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) नहीं बनेगी।

जहां लागू हो, PAN, Director Identification Number और Corporate Identification Number की सिस्टम ऑनलाइन जांच करेगा, और यह जांच सफल होने पर ही ARN बनेगी। इसके बाद, जहां लागू हो, संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

इसका क्या मतलब है

GST में अपना कानूनी नाम, साझेदार, निदेशक या अतिरिक्त परिसर बदलने वाले कारोबारियों का बदलाव ऑनलाइन जांच पूरी होते ही, अधिकारी की जांच के बिना, लागू हो सकेगा। मुख्य कारोबारी स्थान का बदलाव अब भी अधिकारी के पास जाएगा। 3 दिन की OTP अवधि सबसे अहम समय-सीमा है: अगर हस्ताक्षरकर्ता और चुने गए प्रमोटर या निदेशक समय पर सत्यापन पूरा नहीं करते, तो ARN नहीं बनेगी। GSTN ने करदाताओं को सलाह दी है कि Form GST REG-14 में सही विवरण भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन सत्यापन पूरा करना सुनिश्चित करें।

स्रोत: GST portal update

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।