निवेश
DICGC पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के जमाकर्ताओं को देगा 5 लाख रुपये तक
DICGC ने कहा है कि वह पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के पात्र जमाकर्ताओं को धारा 18A के तहत 19 जनवरी 2027 को भुगतान करेगा; दावे 5 दिसंबर 2026 तक बैंक में जमा करने होंगे।
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) ने 22 अक्टूबर 2026 को कहा कि वह पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुडुचेरी के पात्र जमाकर्ताओं को DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के तहत भुगतान करेगा। जमाकर्ताओं को अपने दावे 5 दिसंबर 2026 तक बैंक में जमा करने होंगे, और DICGC ने भुगतान की तारीख 19 जनवरी 2027 तय की है। हर जमाकर्ता को एक ही हैसियत और एक ही अधिकार में अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।
क्या हुआ
DICGC की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह बैंक 21 अक्टूबर 2026 से उन निर्देशों के तहत है जिन्हें विज्ञप्ति में AID (समावेशी दिशानिर्देश) कहा गया है। DICGC ने कहा कि यह भुगतान इस शर्त पर होगा कि बैंक DICGC के तय प्रारूप और तरीके से दावा सूची जमा करे।
DICGC ने जमाकर्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने जमा बीमा दावे बैंक में जमा करें। हर दावे के साथ पहचान का आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज और जमा राशि पाने की लिखित सहमति होनी चाहिए, जिसे DICGC सम्मति घोषणा कहता है। जमाकर्ताओं को एक वैकल्पिक बैंक खाते का ब्योरा भी देना होगा, जिसमें यह रकम जमा की जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक, दी गई सम्मति घोषणा उस बैंक में जमाकर्ता के सभी जमा खातों पर लागू मानी जाएगी।
वैध दस्तावेज जमा करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान उनके बताए वैकल्पिक बैंक खाते में, या उनकी सहमति से उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। DICGC ने कहा कि यह इस पर निर्भर करेगा कि बैंक धारा 18A(2) के तहत जमाकर्ता सूची जमा करने की वैधानिक समय-सीमा का पालन करे।
इसका क्या मतलब है
अगर आपका पैसा पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड में जमा है, तो सबसे अहम तारीख 5 दिसंबर 2026 है। इससे पहले बैंक में अपना दावा जमा करें, साथ में पहचान का दस्तावेज, हस्ताक्षरित सम्मति घोषणा और अपने नाम के किसी दूसरे बैंक खाते का ब्योरा दें। एक ही हैसियत और एक ही अधिकार में रखी जमा राशि पर बीमा की सीमा 5 लाख रुपये है, यानी इस सीमा तक की राशि का भुगतान होगा।
जैसा कि विज्ञप्ति में कहा गया है, 19 जनवरी 2027 की भुगतान तारीख इस पर निर्भर है कि बैंक समय पर DICGC को दावा सूची भेजे। ऐसे बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए दावा निपटान की प्रक्रिया DICGC ने https://www.dicgc.org.in/public-awareness पर बताई है। दावे को लेकर बैंक के खिलाफ शिकायत होने पर जमाकर्ता https://cms.rbi.org.in पर RBI से संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: DICGC press release
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।