कानूनी
रिटायर अधिकारी की ग्रेच्युटी से लोन बंद करने पर SBI की पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने SBI की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उस आदेश पर पुनर्विचार मांगा गया था कि बैंक एक रिटायर अधिकारी के PF और ग्रेच्युटी से उसके लोन समय से पहले बंद नहीं कर सकता था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 October 2026 को State Bank of India (SBI) की वह पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जो 23 July 2026 के उसके आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। उस आदेश में कहा गया था कि बैंक एक रिटायर अधिकारी के प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी का इस्तेमाल करके उसके लोन खाते तय अवधि पूरी होने से पहले बंद नहीं कर सकता था। अधिकारी ने नौकरी के दौरान 20 लाख रुपये का होम लोन, 7.5 लाख रुपये का एजुकेशन लोन और 2.5 लाख रुपये का वाहन लोन लिया था।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, अधिकारी 30 November 2017 को रिटायर हुए। उनका PF उनके निजी ओवरड्राफ्ट खाते में और ग्रेच्युटी उनके पेंशन खाते में जमा हुई। इसके बाद बैंक ने इन रकमों से 15 February 2018 को एजुकेशन लोन खाता बंद किया, जिसके लिए ओवरड्राफ्ट खाते से 9,68,027 रुपये समायोजित किए गए, और 23 February 2018 को होम लोन और वाहन लोन खाते बंद किए। बैंक ने एजुकेशन लोन को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित किया था, यानी उसकी किस्तें रुक गई थीं।
एकल न्यायाधीश ने 5 January 2023 को इस समायोजन को टिकाऊ नहीं माना था, और July 2026 में खंडपीठ ने SBI की अपील खारिज कर दी थी। पुनर्विचार याचिका में SBI ने दलील दी कि लोन समझौते और पेंशन से जुड़ा एक नियम उसे रिटायरमेंट लाभों से बकाया वसूलने की अनुमति देते हैं। कोर्ट ने कहा कि इन बिंदुओं पर पहले ही विचार हो चुका है और पुनर्विचार में दोबारा बहस नहीं हो सकती। कोर्ट ने दर्ज किया कि लोन की शर्तें केवल रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर लोन समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं देती थीं, पेंशन और ग्रेच्युटी को कानूनी अधिकार के बिना रोका या हड़पा नहीं जा सकता, और NPA घोषित होना अपने आप में रिटायरमेंट लाभों से जल्दी समायोजन का अधिकार नहीं देता।
इसका क्या मतलब है
यह फैसला इस बारे में है कि बैंक लोन की वसूली कैसे करे, इस बारे में नहीं कि पैसा बकाया है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बकाया वसूलने का SBI का अधिकार बना हुआ है और वह कानून के तहत उपलब्ध उपाय अपना सकता है। फैसले के अनुसार, बैंक उधारकर्ता के खातों में पहले से जमा रिटायरमेंट लाभ लेकर तय अवधि वाले लोन जल्दी बंद नहीं कर सकता था।
जिन उधारकर्ताओं के लोन रिटायरमेंट के बाद भी चलते हैं, उनके लिए यह फैसला बताता है कि एक रकम पर लियन होने से बैंक को दूसरे खातों से पैसा लेने का अपने आप अधिकार नहीं मिल जाता। शिकायत रखने वाले बैंक ग्राहक RBI से https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: High Court judgment
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