कानूनी
SBI के 764 करोड़ रुपये के कर्ज वाले ED मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रमोटर को दी जमानत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने SBI के 764.44 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़े ED मामले में Vindhyavasini Group के प्रमोटर को जमानत दी; अभियोजन का आरोप है कि कर्ज जाली दस्तावेजों से लिया गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 October 2026 को Vindhyavasini Group of Companies के मुख्य प्रमोटर को Enforcement Directorate (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी। यह मामला State Bank of India (SBI) से समूह द्वारा लिए गए 764.44 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है, जो बाद में एनपीए यानी डूबा हुआ कर्ज बन गया। प्रमोटर एक साल सात महीने से हिरासत में थे।
क्या हुआ
अभियोजन पक्ष के अनुसार, समूह की सात इकाइयों के निदेशक रहे प्रमोटर ने कुछ बैंक अधिकारियों की मदद से जाली और गढ़े हुए वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर SBI से कर्ज लिया। अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप है कि टर्म लोन और कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर कराने में मदद के बदले उन अधिकारियों को 59 लाख रुपये और 2.79 करोड़ रुपये दिए गए। आदेश के मुताबिक, अभियोजन का कहना यह नहीं है कि कोई गारंटी नहीं दी गई, बल्कि यह कि वह अपर्याप्त थी।
प्रमोटर को मूल मामले में 2017 में गिरफ्तार किया गया था और 2018 में जमानत मिल गई थी। ED ने 2019 में अपना केस रिकॉर्ड, जिसे ECIR कहते हैं, दर्ज किया और 26 March 2025 को PMLA की Section 19 के तहत प्रमोटर को गिरफ्तार किया। ED ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच और अपराध की कमाई का पता लगाने का काम अभी जारी है।
अदालत ने यह तर्क मानना मुश्किल पाया, क्योंकि ECIR सात साल पहले दर्ज हुई थी। अदालत ने कहा कि समन मिलने पर प्रमोटर सात बार पेश हुए, वे गिरफ्तार किए गए एकमात्र आरोपी हैं, और काफी संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं, जबकि समूह की गिरवी संपत्तियों का मूल्यांकन चल रहा है। अदालत ने माना कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।
इसका क्या मतलब है
जमानत शर्तों के साथ दी गई है: 1 लाख रुपये की अस्थायी नकद जमानत, चार हफ्ते में जमानतदार, पासपोर्ट जमा करना, अनुमति के बिना विदेश न जाना, और जांच व मुकदमे में पूरा सहयोग। अदालत ने कहा कि उसकी टिप्पणियां केवल जमानत तक सीमित हैं और मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं हैं; मुकदमे में सबूतों के आधार पर फैसला होगा।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
स्रोत: High Court judgment
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