कार्रवाई
तेलंगाना ACB ने बाजारहथनूर के SI जी. रमेश को 40,000 रुपये की कथित रिश्वत के मामले में पकड़ा
तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार, आदिलाबाद के बाजारहथनूर थाने के एक सब-इंस्पेक्टर को 4 नवंबर 2026 को 40,000 रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए ट्रैप में पकड़ा गया।
ब्यूरो के अनुसार, आदिलाबाद ज़िले के बाजारहथनूर पुलिस थाने के सब-इंस्पेक्टर जी. रमेश को 4 नवंबर 2026 को तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक ट्रैप में पकड़ा। ACB का आरोप है कि उन्होंने एक शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी। ब्यूरो ने कहा कि अधिकारी को गिरफ़्तार कर विशेष अदालत में पेश किया जा रहा है।
क्या हुआ
ACB के 4 नवंबर 2026 के प्रेस नोट के अनुसार, कथित रिश्वत आधिकारिक मेहरबानी दिखाने के बदले मांगी गई थी: शिकायतकर्ता को एक महिला की मौत से जुड़े, Section 194 BNSS के तहत दर्ज मामले में न फंसाने और अधिकारी द्वारा अपने पास रखा गया शिकायतकर्ता का मोबाइल फ़ोन लौटाने के लिए। ACB ने कहा कि महिला ने कथित तौर पर अपना आख़िरी फ़ोन कॉल शिकायतकर्ता को किया था।
ब्यूरो का आरोप है कि अधिकारी ने शिकायतकर्ता को उस मामले में फंसाने की धमकी दी और ऐसा न करने के लिए पैसे मांगे। ACB के अनुसार, उन्होंने पहले 50,000 रुपये मांगे और शिकायतकर्ता के अनुरोध पर मांग घटाकर 40,000 रुपये कर दी।
ACB ने कहा कि ट्रैप के दौरान अधिकारी गांव के बाहर एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पास शिकायतकर्ता से मिले और 40,000 रुपये वहां सेंटरिंग बॉक्स के नीचे रखने को कहा, जो शिकायतकर्ता ने किया। ACB के अनुसार, अधिकारी को न्यायिक रिमांड के लिए करीमनगर में SPE और ACB मामलों के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता का विवरण गोपनीय रखा गया है।
ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
ट्रैप मामले में ब्यूरो शिकायत मिलने पर पैसे सौंपे जाने की व्यवस्था करता है, ताकि कथित मांग के समय ही अधिकारी को पकड़ा जा सके। ACB के निष्कर्षों की परख अदालत में होगी।
ACB ने कहा है कि तेलंगाना में किसी लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर उसके टोल-फ़्री नंबर 1064 पर कॉल करें, या WhatsApp पर 9440446106 पर संपर्क करें। ब्यूरो के अनुसार शिकायतकर्ता का नाम और विवरण गोपनीय रखा जाएगा। हर राज्य की भ्रष्टाचार-निरोधक हेल्पलाइन के लिए Oquilia की गाइड देखें: https://www.oquilia.com/report-a-bribe.
स्रोत: Telangana ACB press note
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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