कार्रवाई
तेलंगाना ACB ने MEPMA के अतिरिक्त निदेशक यादगिरि राव नल्लागुंटला पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया
तेलंगाना ACB ने MEPMA के एक अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। ब्यूरो के अनुसार उनकी संपत्ति करीब 4.76 करोड़ रुपये आंकी गई है।
तेलंगाना के Mission for Elimination of Poverty in Municipal Areas (MEPMA) के अतिरिक्त निदेशक यादगिरि राव नल्लागुंटला (Yadagiri Rao Nallaguntla) के खिलाफ तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। ACB का आरोप है कि उन्होंने सेवा के दौरान भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित की। ACB ने 3 नवंबर 2026 के प्रेस नोट में कहा कि उसके अनुमान के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 4,75,61,171 रुपये, यानी करीब 4.76 करोड़ रुपये है।
क्या हुआ
आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप होता है कि किसी लोक सेवक के पास उसकी ज्ञात आय से ज़्यादा संपत्ति है। ACB के अनुसार, उसकी रंगारेड्डी रेंज ने Prevention of Corruption Act, 1988 की धारा 13(1)(b) सहपठित धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया और 3 नवंबर 2026 को 10 जगहों पर तलाशी ली, जिनमें उनका घर, दफ़्तर, बैंक लॉकर और उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों और बेनामीदारों (जो किसी और के लिए अपने नाम पर संपत्ति रखते हैं) के ठिकाने शामिल थे।
ACB ने कहा कि तलाशी में हैदराबाद और सूर्यापेट में 12 खुले प्लॉट (मूल्य 58.63 लाख रुपये), हैदराबाद के उप्पल में दो फ़्लैट (31.36 लाख रुपये), उप्पल में पेंटहाउस वाली भूतल समेत चार मंज़िला इमारत (करीब 2 करोड़ रुपये), सूर्यापेट ज़िले में एक मकान (4.75 लाख रुपये) और उप्पल में एक दुकान (1.06 लाख रुपये) के दस्तावेज़ मिले। ACB ने कहा कि इनका बाज़ार मूल्य कहीं ज़्यादा होने की उम्मीद है।
प्रेस नोट के अनुसार, तलाशी में करीब 1,792.2 ग्राम सोने के गहने (33.82 लाख रुपये), करीब 3 किलो चांदी (1.80 लाख रुपये), दो चार पहिया वाहन (73 लाख रुपये), तीन दोपहिया वाहन (2.80 लाख रुपये), 29.08 लाख रुपये का घरेलू सामान, 7,01,171 रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 32.30 लाख रुपये का बैंक बैलेंस भी मिला। ACB ने कहा कि उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए हैदराबाद में SPE और ACB मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा, और अन्य संपत्तियों की जांच जारी है।
ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
मामले की जांच चल रही है। तेलंगाना में किसी लोक सेवक के रिश्वत मांगने पर ACB के टोल-फ़्री नंबर 1064 पर कॉल किया जा सकता है, या WhatsApp पर 9440446106 पर संपर्क किया जा सकता है; ब्यूरो का कहना है कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है। हर राज्य की भ्रष्टाचार-निरोधक हेल्पलाइन के लिए Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर है।
स्रोत: Telangana ACB press note
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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