कार्रवाई
SEBI ने जांच के बाद निवेश सलाहकार Research Guru का पंजीकरण रद्द किया
SEBI ने निवेश सलाहकार Research Guru का पंजीकरण रद्द कर दिया है। SEBI के अनुसार उसके कर्मचारियों के पास जरूरी योग्यता नहीं थी और वेबसाइट पर उनके बारे में किए गए दावे झूठे थे।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Research Guru का पंजीकरण रद्द कर दिया है। यह एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो पंजीकरण संख्या INA000005507 के तहत निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत थी। 30 अक्टूबर 2026 का यह आदेश 14 जुलाई 2022 से 18 जुलाई 2022 तक SEBI की अचानक जांच के बाद आया है।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, SEBI ने पाया कि सलाहकार के ग्राहकों से जुड़े कर्मचारी निवेश सलाहकारों के लिए तय शैक्षिक योग्यता और प्रमाणन के नियम पूरे नहीं करते थे, और आदेश के मुताबिक सलाहकार ने यह बात मानी थी। SEBI ने माना कि इसलिए सलाहकार की वेबसाइट पर कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव के दावे झूठे थे और इनसे निवेशक उसकी सेवाएं लेने के लिए प्रेरित हो सकते थे, जो धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ SEBI के नियमों का उल्लंघन है। SEBI ने जोखिम प्रोफाइलिंग और सलाह की उपयुक्तता, रिकॉर्ड रखने और सलाहकार के अपने खाते के अलावा दूसरे बैंक खातों में फीस लेने से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी पाया।
आदेश ने फ्रेंचाइजी के जरिए सलाह देने के एक अलग आरोप को सही नहीं माना और कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इसे साबित करने के लिए काफी नहीं है।
सलाहकार का तर्क था कि उसने 2022 की जांच के बाद कामकाज बंद कर दिया था और पहले चुकाए गए जुर्माने को आरोप स्वीकार करना नहीं माना जाना चाहिए। आदेश में दर्ज है कि इन्हीं आरोपों के लिए एक अधिनिर्णय अधिकारी ने 22 जनवरी 2026 के आदेश से 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। SEBI ने अपने नामित प्राधिकारी की सिफारिश से सहमति जताते हुए पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।
इसका क्या मतलब है
यह सलाहकार अब SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार के रूप में काम नहीं कर सकता। SEBI ने निर्देश दिया है कि पंजीकरण रद्द होने के बावजूद वह निवेशकों का कोई भी बकाया लौटाए। यह नियामक का निष्कर्ष है और इसके खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) में अपील की जा सकती है।
किसी सलाहकार को भुगतान करने से पहले पाठक SEBI की वेबसाइट पर उसका पंजीकरण जांच सकते हैं और सलाह देने वाले व्यक्ति की योग्यता पूछ सकते हैं। फीस केवल सलाहकार के अपने पंजीकृत बैंक खाते में ही दें। SEBI-पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ शिकायत https://scores.sebi.gov.in पर की जा सकती है।
स्रोत: SEBI order
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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