कानूनी
राजस्थान हाई कोर्ट: 11 रुपये और 1,432 रुपये के लिए रोके गए खाते अंतरिम तौर पर खुलें
राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को अंतरिम आदेश में IDBI Bank और Ujjivan Small Finance Bank के दो खाताधारकों के फ्रीज खाते खोलने का निर्देश दिया।
राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने 16 अक्टूबर 2026 को आदेश दिया कि दो याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते, मामले लंबित रहने तक, फ्रीज से मुक्त किए जाएं। आदेश के अनुसार, विवादित रकम एक मामले में सिर्फ 1,432 रुपये और दूसरे में 11 रुपये थी, फिर भी पूरे खाते रोक दिए गए थे।
क्या हुआ
दो खाताधारकों ने, एक IDBI Bank और दूसरे Ujjivan Small Finance Bank के ग्राहक ने, रिट याचिकाएं दायर कीं, यानी कानूनी अधिकार लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बहुत छोटी विवादित रकम होने के बावजूद बिना सुनवाई का मौका दिए उनके पूरे खाते फ्रीज कर दिए गए। उनका कहना था कि इससे वे न अपना कारोबार कर पा रहे हैं, न अपनी निजी जरूरतों के लिए पैसे का इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
आदेश के अनुसार, Ujjivan Small Finance Bank की ओर से पेश वकील ने याचिकाएं लंबित रहने तक खाते खोलने के अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया, क्योंकि रकम नगण्य थी और उसके लिए पूरा खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रतिवादियों को तीन हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए। तब तक के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खाते खोलने और उन्हें सामान्य रूप से इस्तेमाल करने देने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया कि वे पूरी सावधानी बरतें ताकि उनके खातों का गलत इस्तेमाल न हो।
इसका क्या मतलब है
यह अंतरिम आदेश है, अंतिम फैसला नहीं। याचिकाएं अभी लंबित हैं और नोटिस के जवाब के बाद कोर्ट मामले की आगे सुनवाई करेगा। फिलहाल दोनों खाताधारक अपने खाते सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोर्ट ने बैंक के वकील की यह राय भी दर्ज की कि नगण्य रकम के लिए पूरा खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। बैंक के व्यवहार से असंतुष्ट ग्राहक पहले बैंक से और फिर RBI से https://cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी में पैसा गंवाने वाले https://cybercrime.gov.in पर या 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।
स्रोत: High Court judgment
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