कानूनी
NCLT ने Barracks Retail के निदेशकों को धोखाधड़ी वाले कारोबार का जिम्मेदार माना, 16.61 करोड़ रुपये का आदेश
NCLT की मुंबई पीठ ने माना कि Barracks Retail (India) Pvt Ltd के दो निदेशकों ने लेनदारों को धोखा देने के इरादे से कारोबार चलाया और उन्हें 1,660.62 लाख रुपये का योगदान करने का आदेश दिया।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने माना है कि Barracks Retail (India) Private Limited का कारोबार लेनदारों को धोखा देने के इरादे से चलाया गया, और कंपनी के दो निदेशकों को कंपनी में 1,660.62 लाख रुपये, यानी लगभग 16.61 करोड़ रुपये, का योगदान करने का आदेश दिया है। 27 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए आदेश में अधिकरण ने एक निदेशक को अलग से 23.15 लाख रुपये और देने का निर्देश भी दिया।
क्या हुआ
वित्तीय लेनदार ASREC (India) Limited की याचिका पर Barracks Retail 9 जनवरी 2024 को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में गई थी। समाधान पेशेवर ने एक ट्रांजैक्शन ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 66 के तहत आवेदन किया, जो धोखाधड़ी और गलत तरीके से कारोबार से जुड़ी है, और 2,660.75 लाख रुपये मांगे। 4 नवंबर 2025 को समाधान योजना मंजूर होने के बाद ASREC ने यह आवेदन आगे बढ़ाया।
अधिकरण ने नोट किया कि Bharat Co-op Bank Ltd ने 17 मार्च 2020 को कंपनी के कर्ज का पुनर्गठन किया और अतिरिक्त ऋण मंजूर किया। अधिकरण ने पाया कि पुनर्गठन से पहले वाले साल 2018-19 में कंपनी की आय लगभग 244% बढ़ी और 2019-20 में बुक डेट उस साल की कुल आय से ज्यादा थे। दीवानी मामलों के 'संभावनाओं की प्रबलता' के मानक पर अधिकरण ने माना कि इस बात की संभावना अधिक है कि 2018-19 से खरीद-बिक्री के लेनदेन असली नहीं थे और बैंक को राजी करने के लिए किए गए थे। अधिकरण ने माना कि 2023-24 में 2,225.16 लाख रुपये की प्राप्य राशि और 369.94 लाख रुपये के स्टॉक को बट्टे खाते में डालना धारा 66 के दायरे में आता है, जिसमें से 934.48 लाख रुपये की देनदारियों की राइट-बैक राशि घटाई गई। निदेशकों ने सभी आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि लेनदेन सामान्य कारोबार का हिस्सा थे।
अधिकरण ने Mangal Bullion Pvt Ltd को दिए गए 42.50 लाख रुपये से जुड़ा दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि तथ्य स्पष्ट नहीं हैं।
इसका क्या मतलब है
दोनों निदेशकों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा; देर से भुगतान पर 12% सालाना ब्याज लगेगा। यह राशि लेनदारों के लिए कंपनी की संपत्ति में जाएगी। यह फैसला दिखाता है कि जब अधिकरण पाता है कि कारोबार लेनदारों को धोखा देने के लिए चलाया गया, तो निदेशकों को अपनी जेब से लेनदारों का नुकसान भरने का आदेश दिया जा सकता है। इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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