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कंपनी मामले

NCLT बेंगलुरु ने सप्लायर के बकाया पर नडेला एग्रोटेक को दिवाला प्रक्रिया में भेजा

NCLT की बेंगलुरु पीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को मंगलुरु की नडेला एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड को एक विदेशी सप्लायर की याचिका पर दिवाला प्रक्रिया में स्वीकार किया।

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आधिकारिक स्रोतNational Company Law Tribunal
कंपनी मामले / 29 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक के मंगलुरु में पंजीकृत कार्यालय वाली नडेला एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में स्वीकार कर लिया। CIRP दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत वह प्रक्रिया है, जिसमें भुगतान में चूक करने वाली कंपनी का प्रबंधन एक पेशेवर संभालता है और लेनदार उसे उबारने की योजनाओं पर विचार करते हैं। न्यायाधिकरण ने यह आदेश IBC की धारा 9 के तहत एक ऑपरेशनल लेनदार की याचिका पर दिया, जो अमेरिका स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी है और जिसने नडेला एग्रोटेक को माल की आपूर्ति की थी।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार सप्लायर ने कहा कि उसने 2024 के एक मास्टर सेल्स एग्रीमेंट के तहत थोक में पाम ओलीन समेत उत्पाद दिए, और अग्रिम भुगतान के बाद दो चालानों की बाकी रकम नहीं चुकाई गई। कंपनी ने कई आधारों पर आपत्ति की, जिनमें सप्लायर की पहचान, समझौते की वैधता, मांग नोटिस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल थे।

न्यायाधिकरण ने आपत्तियां खारिज कर दीं। उसने कहा कि कंपनी ने नवंबर 2024 में USD 875,981.71 की बकाया रकम स्वीकार की थी और दिसंबर 2024 में भुगतान के लिए समय मांगा था। वैधानिक मांग नोटिस और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड में चूक की रकम USD 1,087,565 यानी लगभग 9.83 करोड़ रुपये थी, जो 1 करोड़ रुपये की सीमा से ऊपर है। न्यायाधिकरण ने कहा कि दावे की सही रकम, जिसमें देर से भुगतान के शुल्क भी शामिल हैं, की अभी जांच होनी है और उसका आदेश इसे तय नहीं करता।

न्यायाधिकरण ने IBC की धारा 14 के तहत मोरेटोरियम घोषित किया, जिससे कंपनी के खिलाफ मुकदमे और उसकी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगती है, और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया। सप्लायर को शुरुआती खर्च के लिए एक हफ्ते में 3 लाख रुपये जमा करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को है।

इसका क्या मतलब है

दिवाला प्रक्रिया में स्वीकार किया जाना धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। कंपनी का बोर्ड निलंबित हो जाता है और अंतरिम समाधान पेशेवर उसकी संपत्ति और रिकॉर्ड अपने नियंत्रण में ले लेता है।

न्यायाधिकरण ने अंतरिम समाधान पेशेवर को सार्वजनिक घोषणा करने और सभी लेनदारों से दावे मांगने का निर्देश दिया है। जिन सप्लायरों, कर्जदाताओं और कर्मचारियों का पैसा बकाया है, वे उस घोषणा पर नजर रखें, जिसमें दावे दाखिल करने की आखिरी तारीख दी जाएगी। NCLT के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।

स्रोत: NCLT order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।