कंपनी मामले
NCLT ने क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स के लिए 231.50 करोड़ रुपये की समाधान योजना मंजूर की
NCLT मुंबई पीठ ने 3 नवंबर 2026 को क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स के लिए फास्टवे ट्रांसमिशंस की 231.50 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की, जो आदेश के मुताबिक स्वीकृत दावों का 8.22% है।

फ़ोटो: Benjamin Child bchild311 / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने सूचीबद्ध टेलीफोन, इंटरनेट और डेटा सेवा कंपनी क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड के लिए फास्टवे ट्रांसमिशंस प्राइवेट लिमिटेड की 231.50 करोड़ रुपये की समाधान योजना को 3 नवंबर 2026 को सुनाए गए आदेश में मंजूरी दे दी है। योजना के तहत मौजूदा शेयर पूंजी 200:1 के अनुपात में घटाई जाएगी और प्रमोटरों के शेयर बिना किसी भुगतान के रद्द होंगे।
क्या हुआ
न्यायाधिकरण ने IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड की अर्जी पर 2 सितंबर 2025 को क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी। यह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत डिफॉल्ट करने वाली कंपनी को बचाने की प्रक्रिया है। चार समाधान योजनाएं मिली थीं। आदेश के मुताबिक, एक चैलेंज राउंड के बाद वित्तीय पेशकश 131 करोड़ रुपये से बढ़कर 231.50 करोड़ रुपये हो गई। लेनदारों की समिति ने 12 अगस्त 2026 को 100% वोट से फास्टवे की योजना मंजूर की।
आदेश के अनुसार, योजना की राशि 2,815.21 करोड़ रुपये के कुल स्वीकृत दावों का 8.22% है, जबकि कंपनी का लिक्विडेशन मूल्य 178.85 करोड़ रुपये है। सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को 223.58 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो उनके स्वीकृत दावों का 31.78% है: 194.58 करोड़ रुपये मंजूरी के 60 दिन के भीतर और 29 करोड़ रुपये 14 महीने के भीतर। सरकारी बकायों को 2.83 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो स्वीकृत दावों का 1% है, और कामगारों व कर्मचारियों को उनके 8.07 लाख रुपये के स्वीकृत बकाये का 100% मिलेगा। संबंधित पक्ष के लेनदारों को कुछ नहीं मिलेगा।
न्यायाधिकरण ने कहा कि योजना कोड की शर्तें पूरी करती है और इसे आदेश की तारीख से लागू कर दिया। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर लगी रोक (मोरेटोरियम) खत्म हो गई है।
इसका क्या मतलब है
शेयरधारकों के लिए, योजना के तहत कंपनी में आम शेयरधारकों की हिस्सेदारी घटकर 5% रह जाएगी, यानी 10 रुपये के 30,61,301 इक्विटी शेयर, और फास्टवे को 95% शेयर पूंजी आवंटित होगी। योजना में प्रावधान है कि आम शेयरधारकों के शेयर उसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होंगे जहां कंपनी अभी सूचीबद्ध है।
आदेश में कहा गया है कि जो दावे योजना का हिस्सा नहीं हैं, वे खत्म हो जाते हैं। 15 दिन के भीतर एक निगरानी समिति बनेगी, और योजना के लिए समय पर दूरसंचार विभाग की मंजूरी लेनी होगी। NCLT के इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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