कानूनी
NCLAT ने घर खरीदारों के प्रतिनिधि का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का IBBI का फैसला अनुपातहीन माना
NCLAT ने कहा कि रिवाइटल रियल्टी के 1,428 घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन रद्द करना अनुपातहीन था, और सजा तय करने का मामला IBBI को वापस भेजा।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 14 अक्टूबर 2026 को कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) द्वारा एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन रद्द करना अनुपातहीन था। यह प्रोफेशनल रिवाइटल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की दिवाला प्रक्रिया में करीब 1,428 घर खरीदारों का अधिकृत प्रतिनिधि था, जिनके पास लगभग 91% वोट थे। NCLAT ने मामला IBBI को वापस भेजा ताकि वह आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर नई सजा तय करे।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, रिवाइटल रियल्टी की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 4 जून 2024 को शुरू हुई थी और 4 जुलाई 2024 को इस प्रोफेशनल को लेनदारों के एक वर्ग के रूप में घर खरीदारों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। 20 अगस्त 2026 को IBBI की अनुशासन समिति ने पाया कि प्रोफेशनल ने CIRP रेगुलेशंस के रेगुलेशन 16A(10) का उल्लंघन किया, जो वर्ग के साथ बैठकों का रिकॉर्ड रखने से जुड़ा है, और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 25A(3) का भी, जिसके तहत प्रतिनिधि को वर्ग के निर्देश पर काम करना होता है। समिति ने प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया।
NCLAT ने दोनों उल्लंघन साबित माने। उसने कहा कि प्रोफेशनल ने 17 मार्च 2026 और 19 मार्च 2026 को घर खरीदारों से पहले निर्देश लिए बिना संशोधित समाधान योजनाओं की समय सीमा बढ़ाने पर सहमति दी, और रिकॉर्ड रखने की कमी पूरी प्रक्रिया में बनी रही।
लेकिन NCLAT ने यह भी दर्ज किया कि धोखाधड़ी, बेईमानी, निजी फायदे, मिलीभगत या हितों के टकराव का कोई निष्कर्ष नहीं है, और किसी घर खरीदार या नतीजे को कोई नुकसान नहीं दिखाया गया। उसने कहा कि समय सीमा बढ़ाना EPFO के एक दावे से जुड़ा था, जिसे योजनाओं में शामिल करना था। उसने माना कि रजिस्ट्रेशन रद्द करना, जो सबसे कड़ी सजा है, पूरी तरह अनुपातहीन था। उसने प्रोफेशनल को अंतरिम राहत दी, यह वचन दर्ज किया कि इस बीच कोई नया काम नहीं लिया जाएगा, और नोट किया कि लेनदारों की समिति प्रतिनिधि को बदलने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुकी है।
इसका क्या मतलब है
किसी बिल्डर की दिवाला प्रक्रिया में फंसे घर खरीदारों के लिए यह फैसला पुष्टि करता है कि उनके अधिकृत प्रतिनिधि को उनके साथ बैठकों का रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी ओर से किसी फैसले पर सहमति देने से पहले उनके निर्देश लेने होंगे। NCLAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLAT order
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