कानूनी
मद्रास हाईकोर्ट: बिना अनुमति लोन वाली FD लौटाए Indian Overseas Bank
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि Indian Overseas Bank को एक कंपनी की 3 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉज़िट लौटानी होगी, जिनके बदले उन लोगों को लोन दिया गया जिन्हें कंपनी ने अधिकृत नहीं किया था।

फ़ोटो: Yoga Balaji / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि Indian Overseas Bank को एक कंपनी की 3 करोड़ रुपये की दो फिक्स्ड डिपॉज़िट लौटानी होंगी, भले ही उनके बदले 2.70 करोड़ रुपये के लोन ऐसे लोगों ने लिए जिन्हें कंपनी ने कभी अधिकृत नहीं किया था। एक खंडपीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को बैंक की अपील खारिज कर दी और Sree Gokulam Chit and Finance Company के पक्ष में 2020 की डिक्री बरकरार रखी।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, कंपनी ने 2011 में 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपये के तीन चेक बैंक की चेन्नई स्थित कोयम्बेडु शाखा को भेजे थे। शाखा ने इन्हें भुनाकर कंपनी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीदें जारी कीं। 3 नवंबर 2011 को कंपनी को बताया गया कि पहली दो डिपॉज़िट के बदले लोन लिए जा चुके हैं। शाखा ने कहा कि उसने तीसरे पक्ष के लोगों को 2.70 करोड़ रुपये दिए थे। कंपनी ने कहा कि उसने ऐसा कोई लोन अधिकृत नहीं किया था, और उसे केवल तीसरी डिपॉज़िट की परिपक्वता राशि मिली।
फैसले में दर्ज है कि बैंक ने दलील दी कि लोन किसी और का रूप धरकर आए लोगों ने लिए, बैंक खुद धोखाधड़ी का शिकार हुआ, और कंपनी की अपने चेकों के प्रति लापरवाही इसकी वजह थी। अदालत ने नोट किया कि फैसले के अनुसार आपराधिक जांच में पाया गया कि तीसरे पक्ष के लोगों ने किसी और का रूप धरकर लोन लिए, लोन के दस्तावेज़ ठीक नहीं थे, और उस मामले में शाखा के एक अधिकारी को दोषी ठहराया गया था।
अदालत ने कहा कि जब कंपनी ने साबित कर दिया कि उसने डिपॉज़िट की थी और परिपक्वता पर उसे भुगतान नहीं मिला, तो यह साबित करने का भार बैंक पर आ गया कि लोन खुद कंपनी ने लिया था। बैंक ऐसा नहीं कर सका। कंपनी ने 2014 में दायर मुकदमे में ब्याज सहित 4,94,15,400 रुपये मांगे थे। एकल न्यायाधीश ने 15 अक्टूबर 2020 को खर्च सहित मुकदमे में डिक्री दी थी, और खंडपीठ को इसमें दखल का कोई कारण नहीं मिला।
इसका क्या मतलब है
इस फैसले के अनुसार, जो बैंक जमाकर्ता की अनुमति के बिना किसी और को फिक्स्ड डिपॉज़िट के बदले लोन दे देता है, वह परिपक्वता पर डिपॉज़िट लौटाने से तब तक मना नहीं कर सकता, जब तक यह साबित न कर दे कि लोन जमाकर्ता ने ही लिया था। जमाकर्ताओं को मूल रसीदें सुरक्षित रखनी चाहिए और अपनी डिपॉज़िट की स्थिति नियमित रूप से जांचनी चाहिए। बैंक ग्राहक शिकायत के लिए RBI से https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
स्रोत: High Court judgment
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