बीमा
IRDAI: कार और दोपहिया के लिए 15 दिसंबर से चार-स्तरीय मोटर बीमा पॉलिसी
IRDAI ने सामान्य बीमा कंपनियों से कहा है कि 15 दिसंबर 2026 से निजी कारों और दोपहिया वाहनों का मोटर बीमा चार-स्तरीय ढांचे, एक समान शब्दावली और अनिवार्य विकल्प फॉर्म के साथ दें।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी सामान्य बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि निजी कारों और दोपहिया वाहनों का मोटर बीमा नए चार-स्तरीय ढांचे और एक समान पॉलिसी शब्दावली के साथ दें। 2 नवंबर 2026 का यह परिपत्र 15 दिसंबर 2026 से जारी होने वाली हर ऐसी पॉलिसी पर लागू होगा।
क्या हुआ
IRDAI ने कहा कि यह परिपत्र सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 14369/2025, National Insurance Company Ltd. बनाम Smt. Thungala Dhana Laxmi और अन्य, में दिए गए निर्देशों को लागू करता है। कोर्ट ने चार-स्तरीय पॉलिसी लाने का निर्देश दिया था, ताकि वाहन मालिक अपने विकल्प साफ समझें और सोच-समझकर चुनाव कर सकें। IRDAI ने General Insurance Council के मसौदे के आधार पर Insurance Act, 1938 की धारा 14(2) के तहत ये शब्दावली जारी की है।
चार हिस्से इस प्रकार हैं:
- Section I: तीसरे पक्ष के प्रति देयता (अनिवार्य)।
- Section II: वाहन में बैठे लोगों या पीछे बैठे सवार, बीमाधारक के कर्मचारियों समेत, के प्रति कानूनी देयता (वैकल्पिक)।
- Section III: व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, मालिक-बीमाधारक के लिए अनिवार्य और सवारियों, पीछे बैठे सवार या मालिक के अलावा किसी चालक के लिए वैकल्पिक।
- Section IV: बीमित वाहन का नुकसान या क्षति (वैकल्पिक)।
बीमा कंपनियों को हर ग्राहक से ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा हुआ विकल्प फॉर्म लेना होगा और बिक्री के समय Customer Information Sheet देनी होगी। पॉलिसी शेड्यूल में हर हिस्से का कवर और प्रीमियम दिखाना होगा।
इसका क्या मतलब है
15 दिसंबर 2026 से कार या दोपहिया का मालिक पॉलिसी खरीदते समय अपने चुने हुए कवर पर टिक करेगा और हर कवर की कीमत देख सकेगा। मौजूदा पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम देकर Section II कवर जोड़ सकते हैं, लेकिन केवल उसी कंपनी से जिसने उनकी थर्ड-पार्टी पॉलिसी जारी की है; कवर एंडोर्समेंट में लिखी तारीख से शुरू होगा। किसी मौजूदा थर्ड-पार्टी पॉलिसी को रद्द करने की जरूरत नहीं है।
बीमा कंपनियां ओन-डैमेज कवर की कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी, पर इस ढांचे के बुनियादी कवर पर रोक नहीं लगा सकतीं। IRDAI ने कंपनियों से यह भी कहा है कि ये पॉलिसियां उसी तारीख से Bima Sugam पर उपलब्ध हों।
स्रोत: IRDAI circular
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।