टैक्स
GSTN ने ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए Rule 14B में सरल GST पंजीकरण की सुविधा शुरू की
GST Network ने 1 नवंबर 2026 को कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने वाले पात्र विक्रेता Rule 14B के तहत ऑपरेटर के मंजूर वेयरहाउस पते पर दूसरे राज्य में पंजीकरण ले सकेंगे।
GST पोर्टल चलाने वाले GST Network (GSTN) ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले पात्र विक्रेता ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में GST पंजीकरण ले सकेंगे जहां उनका कोई भौतिक कारोबारी स्थान नहीं है। 1 नवंबर 2026 की एडवाइजरी में उसने कहा कि Notification No. 05/2026-Central Tax दिनांक 26 अक्टूबर 2026 के बाद, ऐसे विक्रेता CGST Rules, 2017 के Rule 14B की Simplified Registration Scheme के तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर के मंजूर वेयरहाउस पते को अपना कारोबारी स्थान बना सकते हैं।
क्या हुआ
यह योजना उन विक्रेताओं के लिए है जो CGST Act की Section 52 के तहत स्रोत पर कर वसूलने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के जरिए बेचते हैं। आवेदक के पास उसी PAN पर किसी दूसरे राज्य में कम से कम एक सामान्य और सक्रिय GST पंजीकरण होना चाहिए, जिसे Home State GSTIN कहा गया है। जिस राज्य में आवेदन किया जा रहा है, वहां उसकी न भौतिक मौजूदगी होनी चाहिए और न सक्रिय सामान्य पंजीकरण। हर राज्य में एक PAN पर ऐसा एक ही पंजीकरण मिलेगा। पंजीकृत खरीदारों को आपूर्ति पर कुल आउटपुट टैक्स देनदारी हर महीने 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इस पंजीकरण का उपयोग केवल ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के जरिए की गई आपूर्ति के लिए होगा।
विक्रेता Form GST REG-01 के Part B में Rule 14B के तहत पंजीकरण के लिए "Yes" चुनकर और ई-कॉमर्स ऑपरेटर का GSTIN भरकर आवेदन करेंगे। ऑपरेटर को चुने गए वेयरहाउस पते के लिए 7 कार्य दिवस के भीतर सहमति देनी होगी। अगर Home State GSTIN के लिए पहले नहीं हुआ है, तो Part B जमा करने के 15 दिन के भीतर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज सत्यापन पूरा करना होगा, वरना आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) नहीं बनेगी।
इसका क्या मतलब है
ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए यह योजना दूसरे राज्य में अपना भौतिक कारोबारी स्थान रखे बिना पंजीकरण लेने का रास्ता देती है। ARN बनने के बाद फील्ड विजिट पूरी होने या 30 दिन बीतने, जो भी पहले हो, पर आवेदन मंजूर माना जाएगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होगा। अस्वीकृति की सूचना Form GST REG-05A में भेजी जाएगी। अगर Home State GSTIN से जुड़ी फील्ड विजिट में नकारात्मक टिप्पणी आती है, तो दूसरे राज्यों में उस विक्रेता के Rule 14B के सभी लंबित आवेदन अपने-आप खारिज हो जाएंगे।
स्रोत: GST portal update
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