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GST TDS के दायरे में अब पुराना खाद्य तेल, प्लास्टिक, टायर और ई-कचरा स्क्रैप: GSTN
GST Network ने 1 नवंबर 2026 को कहा कि 27 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना से इस्तेमाल किया गया खाद्य तेल, प्लास्टिक, टायर और ई-कचरा स्क्रैप भी धातु स्क्रैप के साथ GST TDS में आ गए हैं।
GST पोर्टल चलाने वाले GST Network (GSTN) ने चार और तरह के कचरे व स्क्रैप का कारोबार करने वालों के लिए GST के तहत स्रोत पर कर कटौती (TDS) पंजीकरण पर एडवाइजरी जारी की है। 1 नवंबर 2026 की एडवाइजरी में उसने कहा कि Notification No. 07/2026-Central Tax दिनांक 27 अक्टूबर 2026 से इस्तेमाल किया गया खाद्य तेल, प्लास्टिक स्क्रैप, टायर स्क्रैप और इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी, धातु स्क्रैप के अलावा, TDS प्रावधानों के दायरे में आ गए हैं।
क्या हुआ
GST TDS में खरीदार आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय कर का एक हिस्सा काटकर सरकार के पास जमा करता है। Notification No. 25/2024-Central Tax दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से Customs Tariff Act, 1975 की पहली अनुसूची के Chapters 72 से 81 में आने वाले धातु स्क्रैप का कारोबार करने वालों के लिए CGST Act, 2017 की Section 51 के तहत TDS की शर्तें लागू की गई थीं। GSTN ने उनके TDS पंजीकरण पर 22 अक्टूबर 2024 को एडवाइजरी जारी की थी।
नई अधिसूचना उसी अनुसूची के हेडिंग के आधार पर चार श्रेणियां जोड़ती है: हेडिंग 1518 में इस्तेमाल किया गया खाद्य तेल, हेडिंग 3915 में प्लास्टिक का कचरा और स्क्रैप, हेडिंग 4004 में टायर का कचरा और स्क्रैप, और हेडिंग 8549 में इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक कचरा और स्क्रैप।
इन श्रेणियों के करदाता Form GST REG-07 में TDS पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे। Table 2 के Part B में "Constitution of Business" के तहत उन्हें "Others" चुनना होगा। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा, जिसमें उन्हें अपनी श्रेणी लिखनी होगी, जैसे इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के डीलर, प्लास्टिक कचरा और स्क्रैप डीलर, टायर कचरा और स्क्रैप डीलर, या इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक कचरा और स्क्रैप डीलर। फिर फॉर्म के बाकी विवरण भरकर आवेदन जमा करना होगा।
इसका क्या मतलब है
इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल, प्लास्टिक स्क्रैप, टायर स्क्रैप या इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कारोबार करने वाले अब उन्हीं TDS प्रावधानों के दायरे में हैं जो 2024 की अधिसूचना ने धातु स्क्रैप डीलरों के लिए लागू किए थे। जिन्हें TDS पंजीकरण लेना है, वे GST पोर्टल पर Form GST REG-07 से आवेदन करें और एडवाइजरी के मुताबिक सही श्रेणी चुनें। एडवाइजरी में नई श्रेणियों के लागू होने की अलग तारीख और कटौती की दर नहीं दी गई है।
स्रोत: GST portal update
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