कार्रवाई
326.49 करोड़ रुपये के PNB समूह कर्ज़ मामले में ED ने Kanakadhara Ventures पर तलाशी ली
ED के अनुसार, उसने Punjab National Bank के नेतृत्व वाले बैंक समूह को 326.49 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के मामले में Kanakadhara Ventures से जुड़े तेलंगाना के 7 ठिकानों पर तलाशी ली और 15 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा है कि उसने 23 अक्टूबर 2026 को M/s Kanakadhara Ventures Pvt. Ltd. (KVPL) और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडचल-मलकाजगिरी में 7 ठिकानों पर तलाशी ली। यह मामला Punjab National Bank के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 326.49 करोड़ रुपये के कथित नुकसान से जुड़ा है, और ED ने कहा कि उसने 15 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी ज़ब्त की।
क्या हुआ
ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने कहा कि तलाशी वाले ठिकानों में KVPL का पंजीकृत कार्यालय, उसके निदेशकों के घर, और उन संस्थाओं व व्यक्तियों के परिसर शामिल थे, जिन्होंने ED के अनुसार बैंक के पैसे को इधर-उधर करने में माध्यम का काम किया।
ED की जांच CBI की बैंक सिक्योरिटीज़ एंड फ्रॉड ब्रांच, बेंगलुरु द्वारा Punjab National Bank की शिकायत पर 8 दिसंबर 2022 को दर्ज FIR पर आधारित है। FIR में KVPL, उसके निदेशकों और अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों का आरोप है।
ED के अनुसार, कर्ज़ देने वाले समूह का नेतृत्व Punjab National Bank कर रहा था और इसमें IDBI Bank, Union Bank of India, Andhra Bank (अब Union Bank of India का हिस्सा) और Bank of Baroda शामिल थे। ED का आरोप है कि KVPL को मंज़ूर बैंक गारंटी और लेटर ऑफ़ क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग हुआ और पैसा संबंधित व माध्यम संस्थाओं के ज़रिए घुमाया गया, जिसमें स्टील ख़रीद के फ़र्ज़ी बिल और परिवहन दस्तावेज़ों का भी इस्तेमाल हुआ। एजेंसी का यह भी कहना है कि KVPL ने कर्ज़दाता बैंकों की जानकारी के बिना समूह व्यवस्था से बाहर बैंक खाते चलाए।
ED ने कहा कि उसने नकदी के साथ दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और अन्य रिकॉर्ड ज़ब्त किए हैं और कई संपत्तियों व निवेशों की पहचान की है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
यह मामला सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के एक समूह द्वारा एक कंपनी को दी गई ऋण सुविधाओं से जुड़ा है। बैंक गारंटी बैंक का यह वादा है कि ग्राहक के चूकने पर वह किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करेगा, और लेटर ऑफ़ क्रेडिट किसी आपूर्तिकर्ता को बैंक की ओर से भुगतान का आश्वासन है। विज्ञप्ति में यह नहीं कहा गया है कि किसी जमाकर्ता का पैसा जोखिम में है।
तलाशी और ज़ब्ती जांच के कदम हैं। पैसे का शोधन हुआ या नहीं, इसका फ़ैसला मुकदमे के बाद अदालत करेगी।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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