कार्रवाई
अवाया इंडस्ट्रीज के खिलाफ 58.48 करोड़ रुपये के SBI कर्ज धोखाधड़ी मामले में CBI की मुंबई में तलाशी
CBI ने 29 अक्टूबर 2026 को SBI की शिकायत पर दर्ज मामले में मुंबई में तलाशी ली। शिकायत में आरोप है कि अवाया इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों ने बैंक को 58.48 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 29 अक्टूबर 2026 को एक बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई में कई जगहों पर तलाशी ली, जिनमें अवाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों से जुड़े आवासीय परिसर भी शामिल हैं। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत पर कंपनी, उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। शिकायत में बैंक को 58.48 करोड़ रुपये के गलत नुकसान का आरोप है।
क्या हुआ
CBI के अनुसार SBI की शिकायत में आरोप है कि अवाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने गलत जानकारी देकर कर्ज सुविधाएं हासिल कीं।
CBI ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर ऐसा फर्जी बिक्री और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए स्टॉक के जरिए, निर्यात से मिलने वाली रकम छिपाकर और उसकी वसूली न करके, और असुरक्षित अग्रिम के जरिए पैसा दूसरी जगह भेजकर किया। एजेंसी ने यह आरोप भी बताए कि बिना अनुमति दूसरे बैंक से लेनदेन किए गए, कंपनी के देनदारों के बकाया के आंकड़े गढ़े गए, और बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति या कर्ज की जमानत के रूप में रखी परिसंपत्तियों को बेचा गया या उनके बारे में गलत जानकारी दी गई।
CBI ने कहा कि तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। जब्त सामग्री की जांच की जा रही है, ताकि कथित साजिश, हेराफेरी और पैसे को दूसरी जगह भेजने का पूरा दायरा और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका पता चल सके। एजेंसी के अनुसार आगे की जांच जारी है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
CBI का मामला और तलाशी एक आपराधिक जांच के चरण हैं; आरोपों की परख मुकदमे में होगी। यह मामला एक कंपनी के लिए गए कर्ज से जुड़ा है और इससे SBI के आम ग्राहकों की जमा राशि पर कोई असर नहीं पड़ता।
ये आरोप उन तरीकों को दिखाते हैं जिन पर बैंक कर्जदार की जांच करते समय नजर रखते हैं: ऐसी बिक्री जो हुई ही नहीं, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया स्टॉक, निर्यात की रकम जो कभी लौटी नहीं, और बैंक की जानकारी के बिना बेची गई जमानत।
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स्रोत: CBI press release
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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