कार्रवाई
CBI ने चंद्रा प्रोटेको के खिलाफ 210.13 करोड़ रुपये का बैंक धोखाधड़ी मामला दर्ज किया
CBI ने इंडियन बैंक की शिकायत पर चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। CBI का आरोप है कि पांच बैंकों को लगभग 210.13 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इंडियन बैंक की शिकायत पर चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड, उसके तीन निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह जानकारी 29 अक्टूबर 2026 की CBI विज्ञप्ति में दी गई है। CBI का आरोप है कि आरोपियों ने इंडियन बैंक समेत पांच बैंकों को लगभग 210.13 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कंपनी के निदेशकों से जुड़े परिसरों की तलाशी भी ली है।
क्या हुआ
शिकायत इंडियन बैंक की मुंबई स्थित स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखा ने की थी। CBI के अनुसार मामला आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों का है।
CBI के अनुसार कंपनी ने इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के समूह से कैश क्रेडिट, टर्म लोन और लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में 541.46 करोड़ रुपये लिए। CBI का आरोप है कि कंपनी ने समूह से बाहर के बैंकों में छिपे खाते चलाए और समान निदेशकों वाली या सहयोगी संस्थाओं के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट डिवॉल्व हुए। CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी ने बैंक का पैसा उस काम में नहीं लगाया जिसके लिए वह मंजूर हुआ था और उसे सहयोगी कंपनियों के जरिए दूसरी जगह भेजा, जिससे बैंकों को नुकसान हुआ।
CBI ने कहा कि प्रयागराज में तलाशी के दौरान संबंधित अवधि के लेजर और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए। एजेंसी के अनुसार जांच जारी है, ताकि कथित साजिश का पूरा दायरा, लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों समेत सभी की भूमिका और कर्ज की रकम के इस्तेमाल का पता लगाया जा सके।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
इस तरह का CBI मामला एक आरोप है, जिसकी जांच मुकदमे में होगी। यह कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ उनके लिए गए कर्ज को लेकर आपराधिक मामला है; इससे इंडियन बैंक या अन्य बैंकों के आम ग्राहकों की जमा राशि पर कोई असर नहीं पड़ता।
बैंकों के लिए यह मामला उस रकम को वसूलने की कोशिश का हिस्सा है, जिसके इन कर्जों में डूबने की बात वे कह रहे हैं। CBI के अनुसार लोक सेवकों की भूमिका की जांच अभी जारी है।
अपने बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए ग्राहक RBI से https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: CBI press release
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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