कानूनी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI रिश्वत ट्रैप केस में रेलवे कर्मचारी सैयद असलम अली को बरी किया
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 2016 में CBI ट्रैप केस में दोषी ठहराए गए रेलवे कर्मचारी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन रिश्वत की मांग साबित नहीं कर सका।

फ़ोटो: Michael Siegel AKA michaelj-siegel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 5 नवंबर 2026 को भंडारा ज़िले में S.E.C. Railway (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) के कर्मचारी सैयद असलम अली को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के रिश्वत ट्रैप केस में बरी कर दिया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 2016 में हुई उनकी सज़ा रद्द कर दी और कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी।
क्या हुआ
भंडारा की विशेष CBI अदालत ने 30 अगस्त 2016 को उन्हें अधिनियम की Section 7 और Section 13(2) सहपठित Section 13(1)(d) के तहत दोषी ठहराया था और एक साल के कठोर कारावास व 1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी थी। अभियोजन के अनुसार, सितंबर 2009 में उन्होंने एक दुकानदार से रेलवे लाइन के पास भैंसें चराने देने के बदले 2,500 रुपये मांगे, बाद में रकम घटकर 1,800 रुपये हुई, और CBI ने 3 सितंबर 2009 को सिरसी रेलवे गेट पर उन्हें यह रकम लेते पकड़ा।
हाई कोर्ट ने कहा कि CBI रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में विफल रही। कोर्ट ने पाया कि शिकायत का ठीक से सत्यापन नहीं हुआ था और शैडो गवाह ने केवल पैसे देते हुए देखा, कोई मांग नहीं सुनी। कोर्ट के अनुसार, मांग के सबूत के बिना अधिनियम की Section 20 के तहत कानूनी अनुमान आरोपी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी पाया कि 28 नवंबर 2009 को दी गई अभियोजन स्वीकृति गंभीर रूप से संदिग्ध थी: उसमें शिकायत से अलग तथ्य लिखे थे, और स्वीकृति देने वाले अधिकारी ने माना कि वे कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर निर्भर था, उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की Section 65B का प्रमाणपत्र नहीं था और उसका ट्रांसक्रिप्ट साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने अपील स्वीकार की, सज़ा रद्द की और ज़मानत बॉन्ड निरस्त कर दिए।
इसका क्या मतलब है
इस फ़ैसले में कोर्ट ने दो बातें दोहराईं: रिश्वत के मामले में केवल चिह्नित नोटों की बरामदगी काफ़ी नहीं है, अभियोजन को पहले मांग साबित करनी होगी; और किसी लोक सेवक पर मुकदमे की स्वीकृति से यह दिखना चाहिए कि प्राधिकारी ने तथ्यों पर अपना दिमाग़ लगाया।
किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर इसकी शिकायत भ्रष्टाचार-रोधी अधिकारियों से की जा सकती है; हर राज्य की हेल्पलाइन Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर है।
स्रोत: High Court judgment
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