टैक्स
ITAT: बिना पंजीकरण वाले ट्रस्ट पर खर्च देखे बिना पूरी प्राप्ति पर टैक्स नहीं
आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद ने कहा कि पंजीकरण न होने से छूट से वंचित ट्रस्ट के खर्चों की भी जांच होनी चाहिए, और मामला कर अधिकारी को वापस भेज दिया।
आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), अहमदाबाद ने 23 अक्टूबर 2026 को कहा कि जिस चैरिटेबल ट्रस्ट के पास पंजीकरण नहीं था, उस पर उसके खर्चों की जांच किए बिना पूरी सकल प्राप्तियों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अधिकरण ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए Subhasri Charitable Trust का मामला Assessing Officer को वापस भेज दिया। विवाद 27 लाख रुपये की प्राप्तियों में से 26,90,225 रुपये के खर्च का था।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, ट्रस्ट ने 9,780 रुपये की आय घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया था। उसने दावा किया था कि 27 लाख रुपये की कुल प्राप्तियों में से 26,90,225 रुपये धर्मार्थ कार्यों पर खर्च किए गए। रिटर्न प्रोसेस करने वाले Centralised Processing Centre (CPC) ने section 143(1) के तहत यह दावा नामंजूर कर दिया और कुल आय 27 लाख रुपये तय की।
पहली अपील सुनने वाले प्राधिकारी ने इसे सही ठहराया। उसका कहना था कि ट्रस्ट को section 12AA के तहत पंजीकरण 6 मई 2019 से ही मिला, इसलिए उस वर्ष के लिए वह section 11 की छूट का हकदार नहीं था।
अधिकरण ने माना कि उस वर्ष ट्रस्ट के पास पंजीकरण नहीं था। लेकिन उसने कहा कि section 11 की छूट न मिलने का मतलब यह नहीं कि किए गए खर्च पर विचार किए बिना पूरी सकल प्राप्ति पर अपने आप टैक्स लग जाए। अधिकरण ने यह भी कहा कि दावा किए गए खर्च की जांच नहीं हुई थी।
अधिकरण ने Assessing Officer को खर्च की जांच करने और कानून के तहत जितना स्वीकार्य हो उतना खर्च मंजूर करने का निर्देश दिया। बची हुई आय का आकलन Association of Persons (AOP), यानी एक इकाई के रूप में कर देने वाले समूह, की हैसियत से कानून में लागू दरों पर होगा। अधिकारी को ट्रस्ट को सुनवाई का उचित अवसर देना होगा। अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए स्वीकार की गई, यानी मुद्दा नए सिरे से फैसले के लिए वापस गया है।
इसका क्या मतलब है
छोटे ट्रस्टों और सोसाइटियों के लिए यह फैसला बताता है कि section 11 की छूट खोने का मतलब हर प्राप्त रुपये पर टैक्स देना नहीं है। इस आदेश के अनुसार, वास्तविक खर्चों की जांच होनी चाहिए और जहां कानून अनुमति देता है वहां उन्हें मंजूर किया जाना चाहिए, और बाकी रकम पर केवल सकल प्राप्ति के आधार पर नहीं, बल्कि AOP पर लागू दरों से टैक्स लगेगा।
इस ट्रस्ट का अंतिम टैक्स अब Assessing Officer की नई जांच पर निर्भर करेगा।
स्रोत: ITAT order
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।